Bihar Gehu Adhiprapti Online 2025-26 बिहार सरकार ने किसानों के लाभ के लिए गेहूं अधिप्राप्ति 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के पंजीकृत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी गेहूं की फसल बेच सकते हैं। यह पहल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बिचौलियों से बचाने में सहायता करेगी। इच्छुक किसान आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Gehu Adhiprapti Online 2025-26: मुख्य जानकारी
विवरण | जानकारी |
योजना का प्रकार | सरकारी योजना |
संबंधित विभाग | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार |
पात्रता | बिहार के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
गेहूं का MSP | ₹2,425 प्रति क्विंटल |
आधिकारिक वेबसाइट | esahkari.bihar.gov.in |
Bihar Gehu Adhiprapti Online 2025-26 योजना का उद्देश्य
- किसानों को उचित मूल्य दिलाना – सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदकर उनकी आय में वृद्धि करना।
- बिचौलियों से सुरक्षा – किसानों को दलालों से बचाते हुए सीधे सरकारी खरीद केंद्रों से जोड़ना।
- खाद्यान्न भंडारण में वृद्धि – सरकारी भंडारण को मजबूत करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता।
Bihar Gehu Adhiprapti Online 2025-26: आवेदन की अंतिम तिथि
प्रक्रिया | तिथि |
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | 01 अप्रैल, 2025 |
अंतिम तिथि | 15 जून, 2025 |
Bihar Gehu Adhiprapti Online 2025-26मूल्य और भुगतान संबंधित जानकारी
• रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,425 प्रति क्विंटल तय किया गया है।
• किसानों को फसल बेचने के 48 घंटों के भीतर भुगतान प्राप्त होगा।
• पंजीकृत किसान अपने आवेदन सहकारिता विभाग के पोर्टल पर जमा कर सकते हैं।
• भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा भी गेहूं खरीद केंद्रों की स्थापना की गई है
Bihar Gehu Adhiprapti Online 2025-26 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- कृषि विभाग पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- भूमि दस्तावेज (जमाबंदी पंजी)
- बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)
- फसल प्रमाण पत्र
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
- भरा हुआ आवेदन पत्र
Bihar Gehu Adhiprapti Online 2025-26 आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – esahkari.bihar.gov.in
- “गेहूं अधिप्राप्ति हेतु आवेदन (2025-26)” लिंक पर क्लिक करें
- अपना किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें
- आवेदन फॉर्म में सभी विवरण भरें
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म जमा करें और आवेदन रसीद प्राप्त करें
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महत्वपूर्ण निर्देश
• पंजीकरण आवश्यक – यदि किसान पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो उन्हें पहले कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
• त्रुटि सुधार – यदि आवेदन में गलती हो, तो उसे निर्धारित समय सीमा में संशोधित किया जा सकता है।
• फसल बिक्री की सीमा – रैयत किसानों के लिए 150 क्विंटल और गैर-रैयत किसानों के लिए 50 क्विंटल अधिकतम बिक्री सीमा तय की गई है।
• तकनीकी सहायता – किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-2506307 और 18001800110 पर संपर्क करें।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं बेचने की सुविधा मिलेगी और बिचौलियों से बचाव होगा। यह योजना किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्यान्न भंडारण को मजबूत करने में सहायक होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पूरा करें और सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा का लाभ उठाएं।